जब अस्पताल चलाने के लिए उसे “इंडियन मेडिकल काउन्सिल” से मान्यता लेना आवश्यक है, विद्यालय चलाने के लिए मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेना आवश्यक है, महाविद्यालय भी विश्वविद्यालय व उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति लेने के बाद ही संचालित हो सकते है, सड़क पर वाहन चलाने के लिए भी लाइसेंस शासकीय परिवहन विभाग से ही लेना ...