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एएफआई या किसी भी राज्य या ज़िला एथलेटिक्स एसोसिएशन का कोई भी पदाधिकारी किसी दूसरे खेल के राज्य या ज़िला एसोसिएशन में कोई पद नहीं रखेगा

एएफआई या किसी भी राज्य या ज़िला एथलेटिक्स एसोसिएशन का कोई भी पदाधिकारी किसी दूसरे खेल के राज्य या ज़िला एसोसिएशन में कोई पद नहीं रखेगा

एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ़ इंडिया (AFI) व राज्य और ज़िला एथलेटिक्स एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारी किसी भी दूसरे राज्य या ज़िला खेल एसोसिएशन में पद नहीं ले सकते।
इस संबंध में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ़ इंडिया ने सर्कुलर जारी कर राज्य और ज़िला एथलेटिक्स एसोसिएशन सभी संबद्ध सदस्य इकाइयों को निर्देश दिया है कि वे उपरोक्त प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। यदि कोई पदाधिकारी किसी अन्य खेल एसोसिएशन में पद पर पाया जाता है, तो ऐसे अधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।
सभी संबंधित लोगों की जानकारी के लिए यह साफ़ किया गया है कि किसी भी राज्य या ज़िला एथलेटिक्स एसोसिएशन का कोई भी पदाधिकारी किसी दूसरे खेल के राज्य या ज़िला एसोसिएशन में कोई पद नहीं रखेगा।
AFI संविधान के अनुच्छेद XVII (पद धारण करना) के संदर्भ में :
“फेडरेशन का कोई भी पदाधिकारी एक ही समय में किसी अन्य राष्ट्रीय खेल फेडरेशन/एसोसिएशन का पदाधिकारी बनने के योग्य नहीं होगा, सिवाय IOA या किसी अन्य मल्टी-डिसिप्लिन एसोसिएशन के।”
उपरोक्त संवैधानिक प्रावधान के अनुसार, और ज़रूरी तौर पर, एक राज्य एथलेटिक्स एसोसिएशन का पदाधिकारी किसी अन्य राज्य खेल एसोसिएशन में कोई पद नहीं रखेगा, और इसी तरह, एक ज़िला एथलेटिक्स एसोसिएशन का पदाधिकारी किसी अन्य ज़िला खेल एसोसिएशन में कोई पद नहीं रखेगा।
सभी संबद्ध सदस्य इकाइयों को निर्देश दिया गया है कि वे उपरोक्त प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। यदि कोई पदाधिकारी किसी अन्य खेल एसोसिएशन में पद पर पाया जाता है, तो ऐसे अधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

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